जिला पंचायत सीईओ हाईकोर्ट में तलब सचिव से वित्तीय अधिकार छीनने का मामला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव से वित्तीय अधिकार छीनने के मामले में शहडोल जिला पंचायत के सीईओ को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।

यह मामला शहडोल जिले सोहागपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम जुगवारी के सचिव अर्जुन कुमार जायसवाल की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता से जिला पंचायत सीईओं ने वित्तीय अधिकार छीनकर बिना नियम कानून के ग्राम रोजगार सहायक को सौंप दिये। दलील दी गई कि संचालक पंचायत राज संचालनाय भोपाल ने 4 अक्टूबर 2023 को यह आदेश किया गया कि ग्राम पंचायत में सचिवों के रिक्त पदों पर सचिवों को ही वित्तीय प्रभार सौंपे जाये इसके बावजूद भी ग्राम रोजगार सहायक को वित्तीय अधिकार सौंपा गया, जो कि अवैधानिक है। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने सीईओ को हाजिर होकर शपथ पत्र पर यह बताने के निर्देश दिये है कि उन्होंने किस आदेश के तहत वित्तीय अधिकार छीनकर ग्राम रोजगार सहायक को दिये हैं।

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