जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने प्राथमिक शिक्षक के संलग्नीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। नरसिंहपुर जिले के तहसील गोटेगांव में प्राथमिक शिक्षक एंजेला कोडके की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा एवं कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोटेगांव 15 जनवरी 2025 को याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के शासकीय प्राथमिक शाला बेलखेड़ी मुंआर से शासकीय हाई स्कूल बेल हाई गोटेगांव में अटैच कर दिया।
दरअसल याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ शिकायतें की गई थी, जोकि जांच में झूठी पाई गई। इसके बावजूद उसका संलग्नीकरण कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने जब कोर्ट में याचिका दायर की, तो डीईओ ने उसे निलंबित करने नोटिस जारी कर दिया। जिसे न्यायालय ने दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही निरूपित करते हुए उक्त निर्देश दिये।
