दुष्कृत्य के आरोपी को 10 साल की सजा

 

नवभारत न्यूज

खंडवा। धनगांव थाने के एक केस में 16 वर्षीय बालिका से दुष्कृत्य के आरोपी रितेश को 10 साल की सजा हुई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्राची पटेल ने यह सजा सुनाई। आरोपी नितेश पिता झवरी, 23 वर्ष निवासी ग्राम दियानतपुरा, थाना धनगांव का है।

मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि, मामला अप्रैल 2020 का है। पीडि़ता को नितेश उसके घर के पास मिला। उससे बोला,भाग चलते हैं। नाबालिग पीडि़ता को पैदल सनावद ले गया। सुबह मोटरसायकल पर बैठाकर इंदौर में पीडि़ता को एक रूम पर ले गया। फिर वहां पर रूके तथा पीडि़ता और आरोपी नितेश वापस इंदौर से आ गए। आरोपी सनावद में रूक गया और पीडिता वापस अपने गांव आ गई।

पीडिता के पिता ने थाना धनगांव में उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। डी.एन.ए. रिपोर्ट से भी यह पुष्टि हुई कि आरोपी नितेश ने पीडि़ता के साथ दुष्कृत्य किया।

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