नयी दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने घर खरीदारों के साथ थोखाधड़ी जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में ललित टेकचंदानी बिल्डर और उसके सहयोगियों से संबंधित करीब 114 करोड़ रुपये की चल सम्पत्तियों की कुर्की के आदेश दिए हैं।ईडी ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई में उसके अधिकारियोंने फ्लैट के संभावित खरीदारों को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ललित टेकचंदानी और उसके सहयोगियों से संबंधित 113.5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाले चल और अचल संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं।
इन सम्पत्तियों में मुंबई के पास अंबे वैली में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसर, रायगढ़ जिले में जमीने और कुछ सावधि जमा राशि शामिल है।ईडी इससे पहले ही इस मामले में शेयरों/म्यूचुअल फंडों/सावधि जमाओं में 43 करोड़ रु. के निवेश को फ्रीज/जब्त कर चुकी है।