सीहोर. पंचायत उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालागुरू के ने 29 जुलाई तक जिले के पांचों जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों के रिक्त वार्डों में निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत संबंधित एसडीएम की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है.
आम समा जुलूस में एवं प्रचार कार्य के लिए लगे वाहनों तथा उन पर लगे लाउड़स्पीकर, ध्वनी विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त कर सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा. आदेश का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.
