
कुक्षी। खेत से रास्ता निकालने की बात को लेकर हुए विवाद में मारपीट कर हत्या करने वाले नौ आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला पाण्डे नें आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड राशि 9 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।अभियोजन पैरवी कर रहे अपर लोक अभिजोजक आर.के. गुप्ता नें बताया की
घटना 21 मार्च 2020 को मृतक दरिवाय सिंह व उसकी पत्नि झाबाबाई अपने खेत में शाम को निंदाई का काम कर रहे थे, वही पर रामेश्वर व बहु गौराबाई भी काम कर रहे थे, तभी सभी आरोपीगण आये और सेडे से रास्ता निकालने की बात को लेकर गालियां देने लगे, मृतक दरियाव सिंह ने गाली देने से मना किया तो आरोपी गण
आरोपी, चन्दरसिंह पिता मोना मौर्य, सुखलाल पिता चन्दरसिंह मौर्य, अनिता बाई पति कन्हैयालाल मौर्य, ललीता बाई पति चन्दरसिंह मौर्य, कन्हैयालाल पिता किशन मौर्य, बोन्द्रीबाई पति किशन मौर्य, जितेन्द्र पिता चन्दरसिंह मौर्य, मनिषा पिता चन्दरसिंह मौर्य, और गंगाबाई पति जितेन्द्र मौर्य सभी निवासी ग्राम अमलाल, तहसील डही के द्वारा घटना मृतक दरियावसिंह पिता धन्ना एवं मृतक श्रीमति झाबाबाई पति दरियावसिंह निवासी ग्राम अमलाल के साथ खेत के सेडे से रास्ता निकालने की बात को लेकर, सभी आरोपीगण द्वारा मारपीट की गई जिससे दरिवाय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। और पत्नी झाबाबाई की मृत्यु बडवानी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई थी।
