पत्नी ने करवाई थी प्रेमी व उसके साथी से पति की हत्या, तीन को आजीवन कारावास

जबलपुर: पत्नी के प्रेम में रोड़ा बन रहे पति की हत्या प्रेमी तथा उसके साथी से करवाई थी। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी करार दिया है।
एसटीएसटी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को चार-चार हजार रूपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार मझगवॉ थानान्तर्गत निवासी आशीष चौधरी राजमिस़्त्री का काम करता था। उसका विवाद मनीषा उर्फ साधना से हुआ था। युवक की पत्नी के गांव में रहने वाले धर्मेन्द्र उर्फ धन्नू से प्रेम संबंध थे। जिसकी जानकारी उसके पति को लग गयी थी। प्रेम संबंध में रोड़ा बनने के कारण पत्नी ने अपने प्रेमी धर्मेन्द्र तथा उसके साथी अमिल उर्फ चालीस के साथ पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। युवक 25 सितंबर 2022 को साप्ताहिक बाजार करने कुम्ही गांव गया था।

निर्धारित योजना के तहत कुम्ही बाजार में आशीष को धर्मेन्द्र व अमिल मिले। दोनों ने मिलकर युवक के शराब पिलाई थी, जिसके कारण वह अत्यधिक नशे में हो गया था।
युवक को उसकी की मोटर साइकिल में बैठाकर दोनों परसेल गांव की तरफ गये थे और रास्ते में सिर में पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी घटनास्थल में मोटर साइकिल छोडकर चले गये थे। जिससे मौत का कारण शराब के नशे में सड़क दुर्घटना लगे। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति स्मृतिलता बरकड़े एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती नविता पिल्ले के पक्ष रखा।

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