जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर के नगर पंचायत शाहपुर में पदस्थ पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिये है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की शिकायत को लोकायुक्त को भेजने के निर्देश दिये है।सागर के अनिरुद्ध श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता हितेंद्र कुमार गोल्हानी ने पक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपने चाचा राजेश श्रीवास्तव से 29 मार्च 2025 को जमीन खरीदी थी। नामांतरण के लिए पटवारी रामसागर तिवारी को आवेदन दिया। पटवारी ने उनसे 20 हजार रुपए की मांग की। मांग पूरी नहीं करने पर पटवारी द्वारा उनका प्रकरण अटका दिया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर व संभागायुक्त सागर को शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
