HC: अधिकारी-कर्मचारी संगठन के महासचिव के स्थानांतरण पर रोक

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संगठन सागर के महासचिव राजू अहिरवार के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। साथ ही निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर पुनिर्विचार किया जाए। आवेदक की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता जनपद पंचायत, सागर में सचिव के पद पर कार्यरत है। उसका स्थानांतरण ग्राम पंचायत झिरिया जनपद पंचायक केसली जिला सागर कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार समस्त कर्मचारी-अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट प्रदान की गई है। याचिकाकर्ता को मार्च 2024 में जनपद पंचायत बीना से जनपद पंचायत सागर पदस्थ किया गया था। इसी अवधि में वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संगठन जिला सागर में महासचिव के पद नियुक्त हुआ। जिस कारण स्थानांतरण आदेश अनुचित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

 

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