कुल्हाड़ी मारकर भाभी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

सीहोर/आष्टा . जमीनी विवाद में अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या व भाई को गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि गत 31 दिसंबर 23 को अजय श्रीवास्तव अपने खेत पर पत्नी रेखा श्रीवास्तव के साथ प्याज लगा रहा था. तभी अजय का भाई विजय वहां आया और कहने लगा कि तुम दूसरी जगह प्याज लगाओ यह जमीन मेरी है. अजय ने जब कहा कि यह जगह उसकी है. इसी बात को लेकर विजय गाली गलौच करते हुए कुल्हाड़ी लेकर आया और अजय की पत्नी रेखा पर जानलेवा हमला कर दिया. अजय ने पत्नी को बचाने का प्रयास किया तो विजय ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. अजय के चिल्लाने पर गांव वाले आए और विजय को पकड़ा. गंभीर घायल रेखा को उपचार के लिए आष्टा लाए. प्राथमिक उपचार के बाद उसे सीहोर जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांचोपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया.

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