इंदौर:प्रशासन ने आदर्श श्रमिक गृह निर्माण संस्था के खिलाफ शासन से प्राप्त विशेष छूट की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की है. इसके तहत संस्था के 65 प्लाटों की रजिस्ट्री निरस्त करने के लिए अलग अलग याचिका दायर की गई है.कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर शहर में जमीन और प्लाटों को लेकर अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
इसी सिलसिले में आज आदर्श श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. प्रशासन द्वारा जिला न्यायालय में संस्था के कुल 65 भूखंडों के पंजीयन दस्तावेज निरस्त करने हेतु 65 अलग-अलग वाद प्रस्तुत किए गए हैं. उल्लेखनीय है कि कलेक्टर को संस्था के सदस्यों से बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी.
इस पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच करवाई थी. जांच में यह तथ्य सामने आया कि संस्था ने नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 20(5) के अंतर्गत शासन से प्राप्त भूमि क्रय की अनुमति के आदेश में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया. जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित भूखंडों पर जारी दस्तावेजों को निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है.