
जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी शहपुरा निवासी सुनील कुमार का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन माह की सजा व पांच लाख अठारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल यह परिवाद विनीत मिश्रा की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता विपुल सारस्वत ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने कर्ज की अदायगी के लिए चेक दिया था। वह चेक बैंक में जमा करने पर खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके बाद सूचना पत्र दिया गया। इसके बावजूद 15 दिन के भीतर कोई कदम नहीं उठाया। इसीलिए परिवाद दायर किया गया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई।
