चेक बाउंस पर सजा व जुर्माना

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी शहपुरा निवासी सुनील कुमार का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन माह की सजा व पांच लाख अठारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

दरअसल यह परिवाद विनीत मिश्रा की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता विपुल सारस्वत ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने कर्ज की अदायगी के लिए चेक दिया था। वह चेक बैंक में जमा करने पर खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके बाद सूचना पत्र दिया गया। इसके बावजूद 15 दिन के भीतर कोई कदम नहीं उठाया। इसीलिए परिवाद दायर किया गया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई।

Next Post

कल्चरल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भारत की छवि विश्व में बदलने की शक्ति: शेखावत

Fri May 30 , 2025
नयी दिल्ली, 30 मई (वार्ता) केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने जिस तेजी और क्षमता के साथ प्रगति की है, उससे पूरे विश्व में भारत को देखने का नजरिया बदला है। हमारी कल्चरल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भारत की छवि […]

You May Like