नाबालिग का विवाह रुकवाकर परिजनों को दी समझाईश 

सीहोर. बाल विवाह रोकने में महिला एवं बाल विकास विभाग,एवं एक्सेस टू जस्टिस टीम ने कार्यवाही कर नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाकर परिजनों को समझाईश दी गई. जानकारी के अनुसार गत दिवस चाइल्ड लाइन को सूचना मिली कि एक 16 वर्षीय बालिका का विवाह कराया जा रहा है. सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा जावर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.जांच के दौरान बालिका की कक्षा 8 वीं की अंकसूची से पुष्टि हुई कि उसकी आयु मात्र 16 वर्ष है. कार्रवाई करते हुए टीम ने विवाह को उसी समय रुकवाया और बालिका के परिजनों को समझाइश दी कि बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं किया जाएगा. इस संयुक्त कार्यवाही में सेक्टर पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग सायमा अर्शद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रचना मालवीय, जिला प्रभारी सुमित गौर, दीपक राठौर, पुलिस की भूमिका रही.

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