कृषि विश्वविद्यालय में आरटीआई अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

ग्वालियर। राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं प्रशासनिक नियमावली पर परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नईदिल्ली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डाॅ. संजीव कुमार सिन्हा द्वारा विस्तारपूर्ण चर्चा की गई।

डाॅ. सिन्हा ने बताया कि आरटीआई में आप किस प्रकार से याचक द्वारा मांगी गई जानकारी का प्रतिउत्तर दे सकते है। उन्होंने बताया कि हमें किसी व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता, सुरक्षा, व्यावसायिक हित, कानूनी कार्यवाही, सरकारी सुरक्षा, विश्वास पात्र संबंध, राजकीय कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में मांगी जाने वाली जानकारी कब और कहा देनी चाहिए तथा बताया कि संस्थान की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखते हुए किन सीमाओं में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से अनुचित हस्तक्षेप में भी कमी आई है जिससे आम आदमी एवं प्रशासन को भी लाभ प्राप्त हुआ है। त्ज्प् शासन में जबावदेही एवं पारदर्शिता को दर्शाता है। कार्यक्रम में निदेशक अनुसंधान सेवायें डाॅ. संजय शर्मा एवं कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

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