
छिंदवाड़ा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद पाण्डेय द्वारा आरोपी आजाद पटेल पिता रामप्रसाद पटेल निवासी धरमपुरा गोसलपुर जिला जबलपुर को धारा 409 भा. द.वि के आरोप में दोषी पाते हुए आरोपी को 7 वर्ष के कारावास एवं 34000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक संगीत श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि घटना का विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 28/02/2021 को आवेदक मैनेजर दामोदर कुर्मी पिता सालकराम कुर्मी के द्वारा सिटी कोतवाली छिंदवाड़ा में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किया दिनांक 21 नवम्बर 2016 से मई 2019 तक फुलर्टन इंडिया कंपनी (ग्राम शक्ति) छिंदवाडा पर आरोपी आजाद पटेल पिता रामप्रसाद पटेल निवासी धरमपुरा गोसलपुर जिला जबलपुर के व्दारा ग्राहकों को विश्वास में लेकर के ग्राहको से रूपये लेकर लोन दिलाने एवं कंपनी में किस्त जमा करने के एवज में छल कपट धोखाधडी कर अलग अलग ग्राहको के लगभग 3,38,000 प्राप्त किये गये, और ग्राहको के खातो में जमा नही किया गया। जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420,409 भा.द. वि का घटित होना पाये जाने से अपराध क्रमांक 107/21 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में विवेचना थाना प्रभारी ए एस सल्लाम द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश राज्य अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक संगीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई।
