घरौंदा आश्रम में अनियमितताएं, बाल आयोग ने शुरू की जांच 

सागर।बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने सागर के तिली क्षेत्र में संचालित घरौंदा आश्रम का बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान आश्रम में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें नियम-विरुद्ध देहदान और रिकॉर्ड में पारदर्शिता की कमी प्रमुख हैं। आयोग ने इन खामियों की जांच शुरू कर दी है और आश्रम संचालक को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

निरीक्षण के दौरान पता चला कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) मे देहदान मे एक ऐसी बच्ची भी शामिल थी, जो 18 वर्ष से कम उम्र में उक्त आश्रम आई थी।

आयोग सदस्य सिंह ने बताया कि आश्रम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पोस्टमॉर्टम अनिवार्य है, ताकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। लेकिन आश्रम ने बिना पोस्टमॉर्टम के देहदान किए, जो नियमों का उल्लंघन है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि घरौंदा आश्रम जिस भवन में संचालित हो रहा है, वह सरकारी है, लेकिन इसे निर्माण के बाद संबंधित विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया। इसके अलावा, आश्रम के रिकॉर्ड में पारदर्शिता की कमी पाई गई। रजिस्टर में बच्चों की जानकारी आधी-अधूरी थी, जिसकी जांच बाल कल्याण समिति कर रही है।निरीक्षण में किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य वंदना तोमर, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष किरण शर्मा, सदस्य अनीता राजपूत, भगवत शरण बावरिया, अनिल रैकवार, सुरेंद्र सेन और सामाजिक न्याय व आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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