नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

रीवा।अमहिया पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसने पूंछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहा से दोनो को जेल भेज दिया गया.

थाना प्रभारी अमहिया उनि शिवा अग्रवाल ने बताया कि फरियादी अवनीश साकेत पिता राजबहोर साकेत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बेलवा बहगैधान थाना गढ़ हाल पोस्ट मैट्रिक हास्टल क्रमांक 3 झिरिया थाना सिविल लाईन ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उपरोक्त पते का निवासी हूँ. टाटा शिक्षा महाविद्यालय सगरा में बीएससी की पढ़ाई करता हूँ तथा अंकित आनलाईन कालेज चौराहा रीवा में काम करता हूँ. दिनांक याद नहीं है वर्ष 2024 में आरोपी जीवेंद्र साकेत निवासी सदहना थाना सिरमौर रीवा का जो मेरे साथ पढ़ाई करता था तथा अंकित आनलाईन की दुकान कालेज चौराहा में काम करता था. वहीं पर मुझसे बोला कि तुम्हे सरकारी नौकरी चाहिये तो पचास हजार रुपये की व्यवस्था करो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा. आरोपी जीवेंद्र बोला कि में विनय साकेत निवासी सदहना का जो सिरमौर में आनलाईन की दुकान खोता है उससे बात करके बताता हूँ तथा विनय साकेत से बात कर मुझे बताया कि डेढ लाख की व्यवस्था करो तो संजय गांधी अस्पताल रीवा में ओपीडी पर्ची काटने की नौकरी दिलवा दूंगा. आरोपी जीवेंद्र साकेत एवं विनय साकेत ने अपना अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने मोबाईल में दिखाये तथा बोले कि तुम्हें भी इसी तरह का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब मैने 24/08/24 से लेकर 25/10/24 तक अलग अलग तिथियों में अपने फोन पे नंबर से आरोपी विनय साकेत के फोन पे नंबर पर कुल 1,50,000 रुपये (डेढ़ लाख रुपये) ट्रांसफर किया था. कुछ दिन बीत जाने के बाद मैने विनय साकेत का अपाइंटमेंट लेटर जो उसने मुझे फोन पर भेजा था को सिरमौर अस्पताल में जाकर दिखाया जिस पर अस्पताल वाले बोले कि यह लेटर फर्जी है. तब मैने जीवेंद्र एवं विनय साकेत से अपना पैसा वापस करने के लिये बोला तो दोनों बोले कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट आफिस के माध्यम से कुछ दिन में आ जायेगा. किन्तु काफी दिन बीत जाने के बाद भी मेरा कोई कागज नहीं आया तब पैसा वापस मांगा तो पैसा वापस नहीं किये है. आरोपी जीवेंद्र साकेत एवं विनय साकेत द्वारा अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर छलपूर्वक मुझसे डेढ लाख रुपये लिया गया तथा पैसा मांगने पर पैसा वापस नहीं किया गया है. फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना अमहिया में अपराध क्र. 134/25 धारा 318 (3),61(2),3(5),336,340,339,238 बीएनएस कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया था. 14 मई को आरोपी विनय साकेत पिता बंशीलाल साकेत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सदहना थाना सिरमौर एवं जीवेन्द्र साकेत रामसुमिरन साकेत उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सदहना थाना सिरमौर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है.

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