
इंदौर. तंत्र-मंत्र के बहाने महिला से दुष्कर्म करने वाले कथित 43 वर्षीय तांत्रिक आसिफ अली उर्फ आसिफ बाबा निवासी मदीना नगर को विशेष न्यायाधीश अनिता सिंह की कोर्ट ने दोषी मानते हुए 14 साल के सश्रम कारावास और 53 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
यह मामला 9 जनवरी 2022 को आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बड़वानी की एक महिला को ऊपरी बाधाओं के इलाज के नाम पर पति द्वारा आरोपी के पास लाया गया था. आरोपी ने महिला के पति को बहाने से बाहर भेजा और कमरे में ले जाकर धमकाते हुए दुष्कर्म किया. पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था. कोर्ट ने जुर्माना राशि अपील अवधि के पश्चात पीड़िता को देने और राज्य सरकार की प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा दिलाने के आदेश दिए हैं. मामले में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता जयंत दुबे ने पैरवी की, और ट्रायल के दौरान 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए.
