
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के ग्राम खरोही के कोटवार को राहत मिली है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता कोटवार को सेवा से पृथक किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है।
यह मामला ग्राम खरोही के कोटवार विपिन कुमार आर्य की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 2017 में रिक्त पद पर भू-राजस्व संहिता की धारा-230 के अंतर्गत की गई थी। इसके पश्चात उससे कोटवार का एवं अन्य कार्य लिया जाता रहा। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने कोरोना काल में भी कार्य किया और चुनाव ड्यूटी भी की।
इसी बीच 8 मार्च 2022 को उसे सेवा से पृथक कर दिया गया। आवेदक की ओर से दलील दी गई कि उक्त कार्यवाही से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।
