भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी मंत्री कुँवर विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। यह एफआईआर शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकियों की बहन” कहने वाले बयान पर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ शाह की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, “ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा होती है.
कि वह जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करे। मंत्री द्वारा बोले गए हर शब्द में जिम्मेदारी होनी चाहिए।”शाह ने मामले में अपने पक्ष को सुने जाने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग की, जिस पर न्यायालय ने उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी और कहा, “जाएं और हाई कोर्ट में अपील करें।”
