जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरण में आरोपित बनाए गए आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 मई तक के लिए बढ़ा दी है। दरअसल प्रिवेंशन आफ मनी लाड्रिंग एक्ट (पीएमएल एक्ट) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में भोपाल की जिला सत्र न्यायालय ने 24 अप्रैल 2025 को जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि 17 दिसंबर को सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी में उसके घर से करोड़ों रुपये कैश और दो क्विटल चांदी की सिल्लियां भी मिली थीं। उसके दोस्त की कार से 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये से अधिक कैश बरामद हुआ था। इस मामले में आयकर विभाग, लोकायुक्त, डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ईडी और ग्वालियर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ईडी द्वारा दर्ज मामले में जमानत का लाभ पाने यह अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता दीपेश जोशी, कासिम अली और ईडी की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह खड़े हुए। जिसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 19 मई तक के लिये बढ़ा दी।
