सतना:सीमा पर विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य शासन के गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर सभी जिला कलेक्टरों को आपात स्थितियों को देखते हुए अमले की निगरानी के आदेश दिए हैं. गृह विभाग ने आदेश जारी कर इस बात का उल्लेख किया है कि वर्तमान आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक नागरिक सेवाओं एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति हर समय आवश्यक है.
अत: इस के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश प्रतिबंधित करने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.आवश्यक सेवाओं से जुडे सभी तेरह विभागों में अवकाश पर प्रतिबंध लगा है.हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश की पात्रता भी तय की गई है.जिसका अन्तिम निर्णय कलेक्टर को लेना होगा.
तेरह विभाग जिनमें प्रतिबंध लगा
लोकसेवा से जुडे जिन विभागों पर प्रतिबंध लगाया गया है.उनमें लोक स्वास्थ्य एव चिकित्सा शिक्षा विभाग,गृह विभाग, ऊर्जा विभाग,नगरीय विकास एवं आवास ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,लोक निर्माण,राजस्व,सामान्य प्रशासन,जल संसाधन,नर्मदा घाटी विकास एवं परिवहन विभाग शामिल है.
