
जबलपुर। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने सख्त रुख अपनाया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देते हुए कोर्ट ने पूछा कि तीन बार दिए गए आदेशों के बावजूद अब तक रिकॉर्ड क्यों नहीं सौंपा गया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति अचल पालीवाल की बेंच ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आदेशों की अवहेलना न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर हस्तक्षेप है।
