
नयी दिल्ली 09 मई (वार्ता) पाकिस्तान के साथ बढते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख की शक्तियों का विस्तार करते हुए उन्हें जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और जवानों को नियमित सेना को सहायता या पूरक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त करने की शक्ति दे दी है।
रक्षा मंत्रालय की इस संबंध में जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी है।
मंत्रालय ने प्रादेशिक सेना नियम 1948 के नियम 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना प्रमुख को यह अधिकार दिया है।
यह आदेश तीन वर्षों के लिए गत 10 फरवरी से 9 फरवरी 2028 तक तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
