
जबलपुर। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी की अदालत ने मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी सोनू ठाकुर, आशीष ठाकुर व लक्की ठाकुर को छह-छह माह के कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी मोह. इरफान 30 नवंबर 2014 को अपनी दुकान पर काम कर रहा था। उसी समय मोहल्ले के सोनू ठाकुर, आशीष व लकी ठाकुर पहुंचे और बोलने लगे कि उनकी बहन गाड़ी सुधरवाने आई है। जिस पर इरफान ने कहा कि मेरी दुकान में नहीं आई, आगे एक दुकान है वहां पता कर लो। इसी बात को लेकर तीनों ने गालीगलौज करते हुए मारपीट करते हुए ब्लेड से हमला कर दिया। जिससे इरफान के दाहिने गाल में चोट आ गई। जिसकी शिकायत घमापुर थाने में दर्ज करायी गई थी। विचारण उपरांत न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं विशाल सिंह ने पक्ष रखा।
