
सागर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशानुसार समस्त विक्रेताओं को समीक्षा बैठक में यह कार्य लक्ष्य अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। शासन के आदेशों का पालन नहीं करने पर विकासखंड देवरी की शा. उ. मू. दुकानें कृ बेलढाना, कांसखेड़ा, झुनकू, समनापुर शाहजू, सिमरिया हर्राखेड़ा, बीना, चीमाढाना, इमझिरा, कुसमी और पिपरिया पाठक पर 5000-5000 रू. का जुर्माना लगाया गया है। सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि शेष रहे समस्त पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी पीओएस मशीन एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 मई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। आदेश की अवहेलना की स्थिति में आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
