
जबलपुर। भोपाल स्थित ज्ञान गंगा स्कूल के संचालक तथा पुलिस विभाग में पदस्थ टीआई को पास्को, बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी किये है। एकलपीठ ने डीएनए प्रोफाइल रिपोर्ट का अवलोकन करने पाया कि जांच के लिए भेजे गये सैंपल महिला पाये गये है।
भोपाल स्थित ज्ञान गंगा स्कूल के संचालक मिनी राज मोदी तथा पुलिस विभाग में टीआई के रूप में पदस्थ प्रकाश सिंह राजपूत के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर मिसरोद थाना में पास्को तथा बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ता की तरफ की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त तथा अधिवक्ता ईशान दत्त ने एकलपीठ को बताया कि महिला ने आवेदकों से धन ऐंठने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज है। कथित महिला ने पूर्व में भी एक व्यक्ति के खिलाफ साल 2014 में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद वह अपने आरोपों से मुकर गयी थी। न्यायालय ने आदेश पर उसके खिलाफ 182 तथा 211 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किये थे। इसके अलावा उसके खिलाफ अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है। एकलपीठ ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किये।
