
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कटनी डिग्री कॉलेज की संबद्धता शुल्क पर 25 प्रतिशत विलंब शुल्क अधिरोपित करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है कि 5 मई 2025 तक महाविद्यालय को बिना कोई विलंब शुल्क लिए संबद्धता राशि जमा करने के लिए पोर्टल खोलें। इसके साथ ही न्यायालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन व अन्य को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
लाला मथुरा दास शिक्षा समिति की ओर से दीपक पंजवानी, नेहा भाटिया, प्रवीण कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उक्त डिग्री कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न विषयों की जोड़ कर लगभग 17 लाख रुपये संबद्धता शुल्क जमा करना था। पोर्टल पर गलत जानकारी के चलते समय पर शुल्क जमा नहीं कर सके। अब विवि ने 5 मई तक शुल्क जमा करने पर 25 प्रतिशत विलंब शुल्क अधिरोपित कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
