बुरहानपुर कलेक्टर व आदिवासी कल्याण विभाग सहित अन्य को नोटिस

जबलपुर। वनवासियों के उत्थान के लिये गठित होने वाली जिला स्तरीय कमेटी में नियम विरुद्व तरीके से गैर वनवासियों को शामिल कर मनमाने तरीके से पट्टे आवंटन का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में आदिवासी कल्याण विभाग, बुरहानपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।

यह जनहित याचिका बुरहानपुर निवासी जितेन्द्र रावतोले की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी द्वारा वन भूमि में निवास करने वाले वन वासियों के उत्थान के लिये हर जिले में जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो कि उन्हें समय-समय पर रहने के लिये पट्टों का आवंटन व उनके विकास के कार्य करती है। आवेदक का कहना है कि इसके लिये बकाया वर्ष 2008 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसके तहत जिला स्तरीय कमेटी में जिला कलेक्टर, वन अधिकारी व तीन पंचायत सदस्य होंगे, जिसमें एक पद महिला व दो पदों पर आदिवासी होंगे।

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