इंट्री फीस और टिकट वाले आयोजन दायरे में
इंदौर: शासन ने इस साल एक दिन के शराब लाइसेंस जारी करने की फीस बढ़ा दी है। इसके तहत यदि किसी भी प्रकार के इवेंट, प्रोग्राम में टिकट या शुल्क होगा तो उसकी संख्या के आधार पर शराब लाइसेंस की फीस लगेगी।1 अप्रैल से शासन ने आबकारी नीति संशोधन किए है. इसके तहत अब एक दिन ( एफ. एल. 05 ) शराब का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 25 हजार रुपए का शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत रखी गई है.
वही पांच हजार व्यक्तियों से अधिक संख्या होने पर 2 लाख रुपए लाइसेंस फीस देना होगी. उक्त फीस के साथ इसमें निशुल्क आयोजन, शादी ब्याह और गैर व्यवसायिक आयोजन को पूर्ववत 10 हजार रुपए लाइसेंस फीस देना होगी। साथ लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूर्ववत जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन में करना होगी. बताया जाता है कि शासन ने यह निर्णय इंदौर में लगातार व्यवसायिक आयोजन, जिसमें शराब परोसने को शामिल किया जाता है.
उस आधार पर व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण किया है. शहर में पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ और एक अन्य सिंगर का इवेंट आयोजित किया गया था. उक्त इवेंट में 5 हजार से लेकर 1 लाख तक टिकिट बिक्री की गई थी. आयोजन के मनोरंजन शुल्क को लेकर नगर निगम और इवेंट कंपनी टीवी टुडे के बीच विवाद हुआ था। शुल्क के एवज में निगम ने दो ट्रक इवेंट सामग्री जब्त कर ली थी. ध्यान रहे कि पहले मनोरंजन शुल्क आबकारी विभाग के अंतर्गत आता था. अब मनोरंजन शुल्क लेने का कार्य निगम को दे दिया गया है. आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का शराब परोसने का लाइसेंस दिया जाता है.
फीस निम्न प्रकार से लगेगी
– 0 से 500 सौ व्यक्तियों तक 25 हजार रुपए
– 500 से 1 हजार व्यक्तियों तक 50 हजार रुपए
– 1 हजार से 2 हजार व्यक्तियों के लिए 75 हजार रुपए
– 2 हजार से 5 हजार लोगों के लिए 1 लाख रुपए
– 5 हजार से ज्यादा लोगों के लिए 2 लाख रुपए
