
सिंगरौली कलेक्टर व पेट्रोलियम विभाग सहित अन्य को नोटिस
जबलपुर। सिंगरौली जिले के चित्रांशी जनपद पंचायत अंतर्गत पोस्ट बडकुड ग्राम शेरबा में स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्र के समीप पेट्रोल पंप निर्माण को चुनौती देने वाले मामले में हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सचिव, सिंगरौली कलेक्टर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के एरिया मैनेजर, एसडीओ राजस्व, जिला सप्लाई अधिकारी व अनावेदक पूजा पांडे को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये।
यह जनहित याचिका समाजसेवी भूपेन्द्र कुमार द्विवेदी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल व आंगनवाड़ी केन्द्र के समीप अनावेदक द्वारा पेट्रोल पंप का निर्माण किया जा रहा है, जबकि उक्त स्थल के समीप ही 31 हजार बोल्टेज का विद्युत सब स्टेशन भी है। जिसको लेकर पंचायत पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत की थी। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम व एसडीओ ने पटवारी को जांच के निर्देश दिये थे। जिन्होंने जांच में पाया कि उक्त स्थल पर पेट्रोल पंप निर्माण से दुर्घटना घटित हो सकती है। जिस पर उक्त पेट्रोल पंप को अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने के लिए अनावेदकों को कलेक्टर की ओर से पत्र जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और निर्माण कार्य जारी है। जिसकी जांच के निर्देश दिये, जिसमें भी निर्माण कार्य जारी होने का हवाला दिया गया। जिसके बाद पुन: कलेक्टर को ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
