गुढ़ के बहुचर्चित गैंगरेप के आठो आरोपियों को ता उम्र कैद की सजा

दो लाख से अधिक का अर्थदण्ड, वारदात के बाद जिले भर में हुआ था विरोध प्रदर्शन
रीवा:गुढ़ बहुचर्चित गैंगरेप के मामले में रीवा न्यायालय द्वारा 8 आरोपियो को ताउम्र कैद की सजा सुनाते हुए अर्थदण्ड से दंडित किया है. पांच माह के अंदर न्यायालय ने आरोपियो को सजा सुनाई. भैरवबाबा झरना के नीचे नवदम्पत्ति को 21 अक्टूबर 2024 की दोपहर बंधक बनाकर आरोपियो ने दुष्कर्म किया था. जिसके बाद रीवा में विरोध प्रदर्शन किया गया था. पुलिस ने नवदम्पत्ति के बयान के आधार पर 8 आरोपियो को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया था. जांच के पश्चात चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया. जहा सुनवाई के दौरान ताउम्र की सजा आरोपियो को दी गई.

अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि नवदम्पत्ति भैरवबाबा गुढ़ घूमने गए थे. जहा आरोपियो द्वारा पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप किया था। वारदात 21 अक्टूबर 2024 को इसमें आठ आरोपी गणों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था. न्यायालय में दोनो पक्षो की दलील सुनी गई और साक्ष्य प्रस्तुत किये गये. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव द्वारा सभी आरोपी गणों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई और अर्थदंड से दंडित किया गया.
इन्हे सुनाई गई सजा
रामजी उर्फ रामकिसी कोरी पिता रामकुमार कोरी 28 वर्ष, रावेश गुप्ता पिता रामावतार गुप्ता 28 वर्ष दोनो निवासी गुढ़ थाना गुढ़, गरूण कोरी पिता रामदास कोरी 21 वर्ष, लवकुश कोरी पिता बिहारीलाल कोरी 23 वर्ष दोनो निवासी जोरौठ थाना नईगढ़ी जिला मऊगंज, राजेन्द्र कोरी पिता शिवचरण कोरी 22 वर्ष, दीपक कोरी पिता शिवचरण कोरी 20 वर्ष दोनो निवासी गुढ़, सुमित कोरी पिता गजाधर कोरी 20 वर्ष निवासी खुखड़ा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना एवं रजनीश कोरी पिता रामभान कोरी 20 वर्ष शामिल है

Next Post

पिपलियामंडी-मनासा मार्ग पर महिलाओं ने रोकी शराब की बिक्री

Wed Apr 2 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email पिपलियामण्डी: गांव झारड़ा रहवासी क्षेत्र में लगने वाली शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने पिपलियामंडी-मनासा मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 25 मिनिट तक महिलाओं व ग्रामीणों ने सडक़ पर नारेबाजी की। […]

You May Like