गुरुग्राम के निजी डेवलपर से जुड़ी 95 करोड़ रुपए की संपत्तियां जप्त

नयी दिल्ली 31 मार्च (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट डेवलपर और उसकी कंपनियां की करीब 95 करोड रुपए की अचल संपत्तियां को जप्त किया है।

ईडी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह कार्यवाही धन शोधन अधिनियम के तहत की गई है।

ईडी ने कहा है कि उसके गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने विभिन्न घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसबीपीएल) के प्रमोटर सिद्धार्थ चौहान, उनकी कंपनियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित भूमि खंड, आवासीय संपत्तियों और वाणिज्यिक भवन के रूप में 94.82 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

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