रीवा।बहुचर्चित 15 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईओडब्ल्यू भोपाल में आबकारी अधिकारी, बैंक शाखा प्रबंधक सहित शराब ठेकेदारो पर प्रकरण दर्ज किया गया है. सिंगरौली के सहकारी बैक मैनेजर ने 15 करोड़ से अधिक की बैंक गारंटी जारी की थी और रीवा जिला आबकारी अधिकारी ने नियम विरूद्ध बैंक गारंटी स्वीकृत कर शराब के ठेके दिये थे. 9 अधिकाविहीन बैंक गारंटियो से ठेकेदारो ने शराब का ठेका प्राप्त किया था.
जिला आबकारी कार्याल रीवा एवं जिला सहकारी बैक शाखा मोरबा द्वारा शराब दुकान लायसेंसियो से मिलकर रीवा, सिंगरौली, उमरिया एवं सतना में राज्य पत्र में दिये गये दिशा निर्देशो के विरूद्ध फर्जी बैंक गारंटी जमा कर शराब दुकानो का लायसेंस प्राप्त कर शासन के साथ धोखाधड़ी की गई. उक्त शिकायत अधिवक्ता बीके माला ने 28 जून 2023 को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा द्वारा 15 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के द्वारा शराब दुकानों के आवंटन की शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिस पर ईओडब्ल्यू द्वारा जांच शुरू की गई और उसमें यह पाया गया कि शराब ठेकेदारों को नियमों के विरुद्ध फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर लाइसेंस दिए गए हैं.
मोरबा शाखा से बनी 14 फर्जी बैंक गारंटी
ईओडब्ल्यू की जांच में बताया गया है कि जिला सहकारी बैंक शाखा मोरबा जिला सिंगरौली के तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक नागेन्द्र सिंह ने 15 करोड़ 32 लाख 23 हजार 440 रुपए की 14 फर्जी बैंक गारंटी जारी की है जिसमें 9 बैंक गारंटी शराब ठेकेदारों को दी गई. जिसका इस्तेमाल उन्होंने रीवा, सिंगरौली, उमरिया, सतना एवं मऊगंज जिलों में शराब ठेकों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है.
इनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर
1. नागेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा मोरबा, जिला सिंगरौली
2. नृपेन्द्र सिंह, प्रोप्राइटर मेसर्स मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज बैकुण्ठपुर, हनुमना, नईगढ़ी, देवतालाब शराब समूह
3. अजीत सिंह, प्रोप्राइटर मेसर्स आशा इंटरप्राइजेज इटौरा शराब दुकान समूह
4. उपेन्द्र सिंह बघेल, मऊगंज शराब दुकान समूह
5. आदित्य प्रताप सिंह, रायपुर कर्चुलियान शराब दुकान समूह
6. विजय बहादुर सिंह, प्रोप्राइटर मेसर्स आर्या ग्रुप समान नाका शराब दुकान समूह
7. अनिल जैन, जिला आबकारी अधिकारी, जिला रीवा शामिल हैं