भोपाल एम्स में अयोग्य फैकल्टी की नियुक्तियां

हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने प्रदान की अंतिम मोहलत

जबलपुर। भोपाल एम्स में अयोग्य फैकल्टी की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि एम्स में नियुक्ति की गयी 56 फैकल्टी में 14 अयोग्य फैकल्टी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने जवाब पेश करने अंतिम मोहलत प्रदान की है।

भोपाल आनंद नगर निवासी प्रकाश चौकसे की तरफ से उक्त याचिका साल 2019 में दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि केन्द्र सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के निर्देश पर भोपाल में खोले गये एम्स अस्पताल में फैकल्टी की नियुक्तियों के निर्देश जारी किये गये थे। साल 2012 में हुई नियुक्तियों में 56 फैकल्टी की नियुक्तियों में गडबडी हुई है। प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई 56 फैकल्टी में 14 व्यक्तियों अयोग्य थे। इस बात का खुलासा जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट से हुआ है। इस संबंध में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।

याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने पूर्व में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका की सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने के आग्रह दिया। युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत प्रदान करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 13 मई को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता मनोज रजक ने पैरवी की।

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