बॉयलर विधेयक 2024 लोकसभा से पारित

नयी दिल्ली 25 मार्च (वार्ता) लोकसभा में आज श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा से जुड़ा बॉयलर विधेयक 2024 पारित किया गया।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और 1923 के मूल कानून में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि हमें गुलामी की मानसिकता से निकलना चाहिए। इसके मद्देनजर हमने मूल कानून पर अच्छी तरह विचार किया। कानून में अच्छी बातों को रखा और जहां सुधार की गुंजाइश दिखी वहां सुधार किया गया। यह विधेयक आज के परिप्रेक्ष्य में सदन के सामने रखा गया है।

उन्होंने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं से इस विधेयक का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, जबकि विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस बारे में बेबुनियाद बातें कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय से इस विधेयक में आवश्यक सुधारों को लटकाया।

उनके आरोपों को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

श्री गोयल ने कहा कि इस विधेयक में राज्यों के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और इसके सभी प्रावधान राज्यों के हाथों में दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि दुनिया में देश का सम्मान बढा है। दुनिया भर के देश भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको दिखता है भारत विकसित राष्ट्र बनता जा रहा है। दुनिया के देश भारत के साथ व्यापार बढाना चाहता है। बायलर विधेयक कामगारों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है।

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