भोपाल, 30 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लोकसभा चुनाव के तहत मध्यप्रदेश की नौ सीटों पर सात मई को होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर अवगत कराया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये तीसरे चरण में मतदान वाले सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में नियुक्त केन्द्रीय प्रेक्षकों से चर्चा कर मतदान की तैयारियों की समीक्षा की।
वीसी में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार एवं डॉ एस एस संधू भी उपस्थित थे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन तथा प्रदेश के मुरैना एवं राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षकों से चर्चा की और सभी तैयारियों की सिलसिलेवार जानकारी ली।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि प्रदेश में तीसरे चरण में 9 लोकसभा क्षेत्रों में सात मई को मतदान होना है।
यहां बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर वोटर पर्ची बांटकर मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनसे वोट करने की अपील की जा रही है।
तीसरे चरण के लिये एक मई को और चौथे चरण के लिये 7 मई को सभी मतदान केन्द्रों में ‘चलें बूथ की ओर’ अभियान चलाया जा रहा है।
इस दौरान व्यापक गतिविधियां की जायेंगी।
मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिये हर संभव तरीकों का उपयोग किया जा रहा है।
श्री राजन ने कहा कि मतदाता वोट करने मतदान केन्द्र तक आयें, इसके लिये समन्वित प्रयास तेजी से किये जा रहे हैं।
तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये मतदाताओं की जरूरत के अनुसार हर मतदान केन्द्र में पेयजल, रौशनी, रैम्प, बैंचेस, सुविधा घर और छाया के लिये शामियाना आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
मुरैना एवं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के केन्द्रीय प्रेक्षकों ने भी आयोग को अपना-अपना फीडबैक दिया और मतदान बढ़ाने के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तरुण राठी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
श्री राजन ने मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदान केन्द्रों में छाया, शीतल पेयजल, पंखे, कूलर, रैम्प, दवा, ओआरएस पैकेट आदि की समुचित व्यवस्था रहेगी।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र तक आयें और वोट जरूर करें।
यदि मतदाता सूची में नाम है, परंतु वोटर आई.डी. कार्ड नहीं हैं, तो आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता वोट कर सकते हैं।