सतना: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने पुस्तके और गणवेश एक स्थान से क्रय करने की बाध्यता पर अशासकीय नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल बगहा कोठी रोड को 2 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ने शिकायत की जांच के बाद मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवम अन्य संबंधित विषयों का विनियमन 2017 और 2020 की धारा 6 के विपरीत कृत्य करने पर संबंधित स्कूल पर अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रथम बार में 2 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अशासकीय नन्ही दुनिया इंटरनेशनल स्कूल कोठी रोड सतना के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि संस्था द्वारा स्कूल से ही किताबें ड्रेस लेने हेतु बाध्य किया जाता है। स्वतंत्र प्रकाशकों की भी पुस्तकें चलाई जाती है। अंकसूची देने के लिए भी राशि भी ली जाती है लेकिन इसकी रसीद नहीं दी जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा 11 मार्च को संस्था का निरीक्षण कर शिकायत की जांच मौके पर की गई।
उसमें पाया गया कि संस्था द्वारा सत्र 2024-25 और सत्र 2025-26 के पत्रक के अवलोकन में बिना सक्षम समिति के अनुमोदन के कक्षा नर्सरी से कक्षा 4 तक की शुल्क वृद्धि 20 प्रतिशत कक्षा 5 में लगभग 15 प्रतिशत और कक्षा 7 एवं 8 में 20 प्रतिशत वृद्धि नियमों के विपरीत की गई है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्टाफ ने बताया कि स्कूल ड्रेस और पुस्तकें माही साइबर एवं स्टेशनरी नामक प्रतिष्ठान राजेन्द्र गली नम्बर 3 से प्राप्त करने के लिए अभिभावकों को कहा जा रहा था।
