ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 9 अटेंप्ट और आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट  

जबलपुर। हाईकोर्ट ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को यू पी एस सी परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी 17 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एस सी, एस टी, एवं ओ बी सी की तरह ईडब्ल्यूएस को आयुसीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल ओ बी सी की तरह स्टेट ओ बी सी उम्मीदवारों को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग को भी खारिज कर दिया।

सतना के आदित्य नारायण पांडेय सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को राहत देने की मांग की थी। गौरतलब है कि 2025 में 979 पदों के लिए यू पी एस सी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ओ बी सी, एस सी, एस टी को मिलने वाला आरक्षण राज्य व केन्द्र में अलग-अलग होता है, इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा में ओ बी सी, एस सी, एस टी जैसी छूट नहीं दी जा सकती। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को 18 फरवरी को बड़ी अंतरिम राहत दी थी। इसमें सिविल सेवा परीक्षा-2025 में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट व 9 बार परीक्षा देने का मौका देने की बात कही गई थी, हालांकि यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं था, सुनवाई बाकी थी।

Next Post

कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में 124 लोगों की समस्याओं की हुई सुनवाई

Tue Mar 18 , 2025
ग्वालियर। बिटिया के इलाज के लिये मदद की आस में पहुँचीं रजनी को कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई ने सहारा दिया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने न केवल रजनी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, बल्कि अंगुलियों के निशान के मिलान न होने से आधार कार्ड बनने में आ रही दिक्कत को […]

You May Like