किरायेदार की सूचना नही दी, अब मकान मालिक पर केस दर्ज

मुलताई। यदि आपने अपने घर मे किराएदार रखे हुए है एवं इसकी जानकारी पुलिस को नही दी है,तो पुलिस आप पर भी केस दर्ज कर सकती है। पुलिस ने बीते दिवस एक किराएदार के साथ साथ मकान मालिक पर वही केस दर्ज किया है। टीआई देवकरण डहेरिया ने बताया बीते 2 दिन पहले 15 मार्च की रात्रि करीब 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गुरु साहब वार्ड, मुलताई निवासी जगदीश लोखंडे के मकान के सामने भारी भीड़ एकत्रित है। सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एवं स्थिति को नियंत्रित किया।

मौके पर उपस्थित फरियादी राहुल पवार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अनस खान (निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश), जो कि मकान में किराये से रहकर पीओपी का कार्य करता है, उसके द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु समझाइश दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर अनस खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं प्रकरण की जांच के दौरान मकान मालिक जगदीश लोखंडे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने करीब 3-4 माह पूर्व विक्की उर्फ मोहम्मद अली खान (निवासी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) को कमरा किराये पर दिया था। कुछ दिन पहले उसके कमरे में उत्तर प्रदेश के 2-3 और लड़के रहने के लिए आ गए थे, जिनकी कोई जानकारी मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी।जबकि पूर्व में कलेक्टर बैतूल द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जिले के समस्त मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य है। किरायेदारों के आईडी प्रूफ एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही मकान किराये पर देने के निर्देश थे। मकान मालिक जगदीश लोखंडे द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।

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