- आरआरसी का निष्पादन न होने पर अवमानना मामले में देना होगा जवाब
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट द्वारा जारी वारंट जारी होने के बाद भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह बुधवार को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। मामला रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा द्वारा बिल्डर के विरुद्ध जारी आरआरसी का निष्पादन नहीं करने से जुड़ा है। मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि रेरा ने अपने आदेश में लिखा है कि आरआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने रेरा के उप सचिव एचपी वर्मा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति गुरूवार को पेश करने कहा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।
भोपाल निवासी प्रताप भानु सिंह की ओर से याचिका दायर कर बताया गया था बिल्डर से 23 लाख 26 हजार 363 रूपये 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूले जाने की आरआरसी अक्टूबर 2020 में जारी की गई थी। कलेक्टर भोपाल द्वारा आरसीसी का निष्पादन नहीं कराए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी आरआरसी का निष्पादन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
