
नवभारत न्यूज
खंडवा। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ज्योति सिंह टेकाम, की न्यायालय ने आरोपीगण धन्नालाल उर्फ धन्ना पिता बाला चरण 40 वर्ष, गोकुल पिता बालाचरण, 34 वर्ष, दोनों अंजनगांव थाना पंधाना 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए अर्थदण्ड एवं एक अन्य धारा में भी 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व अन्य सजाएं सुनाई हैं।
फरियादी उत्तमसिंह जाटव वन विभाग में वनरक्षक के पद पर वर्ष 2013 से पदस्थ हैं। वह सन् 2016 से बीट घाटाखेड़ी में पदस्थ है। घटना 27 अगस्त 2019 की है। वह सुरक्षा श्रमिक शांतिलाल पिता रघुनाथ, सचिन प्रताप पिता करण के साथ बीट भ्रमण पर थे। जंगल में अंजनगांव के धना चारण व गोकुल चारण अपने मवेशी चरा रहे थे। उसके द्वारा उक्त मवेशी वराने से मना किया गया तो दोनों ने उनके साथ मारपीट की थी। वर्दी फाड़ दी थ उन्होंने थाना पंधाना में रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने आरोपीगण को गिरफतार किया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिससे यह सजा हुई।
