सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे सूचना आयुक्त

 

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, निरस्त किया आदेश

 

चालीस हजार का जुर्माना, दो लाख की जानकारी फ्री ऑफ कास्ट देने के निर्देश

जबलपुर। निर्धारित समयावधि में जानकारी न देने व न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी साक्ष्यों को अनदेखा कर अपील निरस्त किये जाने के मामले को हाईकोर्ट ने काफी सख्ती से लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में सूचना आयुुक्त के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सूचना आयुक्त सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। एकलपीठ ने सूचना आयुक्त का आदेश निरस्त कर दिया। इसके साथ ही गलत आदेश जारी करने पर चालीस हजार रुपये की कॉस्ट लगाई। साथ ही न्यायालय ने आवेदक द्वारा चाही गई दो लाख बारह हजार रुपये की जानकारी फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये।

यह मामला भोपाल के पत्रकार व फिल्म मेकर नीरज निगम की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने 26 मार्च 2019 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन तीस दिनों में उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई। इतना ही नहीं सूचना अधिकारी ने 30 दिन बाद आवेदक को पत्र भेजकर दो लाख बारह हजार 334 रुपये की राशि जमा कर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिये। जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने प्रथम अपील पेश की और दावा किया कि उन्हें तीस दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए नियमानुसार उक्त जानकारी फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करायी जाये। उक्त अपील खारिज कर दी गई। जिसके बाद आवेदक ने द्वितीय अपील सूचना आयुक्त के समक्ष पेश की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। न्यायालय ने मामले में सूचना आयुक्त को प्रकरण में सुनवाई कर आदेश जारी करने के निर्देश दिये थे। लेकिन सूचना आयुक्त ने पुन: अपील खारिज कर दी, जिसके खिलाफ यह मामला दायर किया गया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री उपाध्याय ने तर्क दिया कि सूचना आयुक्त ने डिस्पैच रजिस्टर एवं पोस्टल डिपार्टमेंट के प्रमाण पत्र के बावजूद भी यह निष्कर्ष दिया की जानकारी 30 दिन के अंदर दी गई है, जो कि अवैध है तथा आवेदक को परेशान करने के लिए झूठ आधारों पर अपील खारिज की गई। सुनवाई के दौरान पूरे मामले का अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया कि आवेदक को जानकारी तीस दिनों के अंदर उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जिस पर न्यायालय ने उक्त तल्ख टिप्पणी करते हुए उक्त आदेश दिये।

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