हाईकोर्ट ने रादुविवि को दिये निर्देश
जबलपुर:हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को एल.एल.एम. तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित करने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा की जानी चाहिए।
एमएलएम छात्रों की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि रादुविवि ने एलएलएम के पहले सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा परिणामों में देरी की, जिससे छात्रों को तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि छात्रों को एलएलएम के चारों सेमेस्टर तीन साल की निर्धारित समय सीमा में क्लीयर करना आवष्यक है। समय पर रिजल्ट घोषित नहीं होने के कारण परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार देने से उनका निर्धारित बहुमुल्य समय बर्बाद हो रहा है।
युगलपीठ ने याचिका पर पूर्व में सुनवाई करते हुए छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा और प्रथम सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी थी। युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए छात्रों के पक्ष में उक्त राहतकारी आदेष जारी किये। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने पैरवी की।
