विभागीय जांच बगैर सेवा से बर्खास्ती पर कोर्ट सख्त

अनावेदक बैंक अधिकारियों से जवाब तलब
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने बिना विभागीय जांच व आरोप पत्र दिये सेवा से बर्खास्त किये जाने के मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए चेयरमैन बैंक आफ इंडिया मुंबई, जनरल मैनेजर भोपाल व उज्जैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी गई है।

याचिकाकर्ता योगेंद्र बरगेश की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित कुमार चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर बैंक की भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को बैठाने का आरोप लगाया गया। इस सिलसिले में स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद शोकाज नोटिस देकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। चूंकि नियमानुसार विभागीय जांच में आरोप सिद्ध न होने तक इस तरह का कठोर दंड नहीं दि

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