निगम मोबाइल कोर्ट ने विभिन्न दुकानों से वसूला पौने चार लाख जुर्माना

इंदौर:नगर निगम मोबाइल कोर्ट ने आज शहर के मध्य क्षेत्र में विभिन्न  दुकानों पर कारवाई की और करीब 3.79 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया. इस दौरान अतिक्रमण, मिलावटी खाद्य प्रदार्थ, गंदगी और बिना लाइसेंस के व्यापार करने वाले दुकानदारों पर कारवाई की गई.विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश गुप्ता के निर्देशन में शास्त्री मार्केट, वीर सावरकर, नंदलालपुरा और राजबाड़ा क्षेत्र में सड़क के दोनों तरफ दुकानों पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई में निगम मार्केट, रिमूवल और स्वास्थ विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल शामिल था.

कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अवैध रूप से फुटपाथ एवं सड़क किनारे बनाए गए शेड, अतिक्रमण, बिना निगम लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले दुकानदारों तथा कचरा एवं गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों का मौके पर ही स्पॉट फाइन किया गया. करीब 111 से अधिक दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर 3 लाख 79 हजार की राशि वसूल की गई. इस मौके पर निगम की प्रभारी अपर आयुक्त लता अग्रवाल, रिमूवल प्रभारी बबलू कल्याणे, स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया, राजेश जायसवाल, संदीप पटौदी, लखन शास्त्री, मनोज व्यास एवं जितेन्द्र भावसार के साथ विभिन्न झोन के सेनेटरी इंसपेक्टर, सहायक सेनेटरी इंस्पेक्टर के साथ निगम, पुलिस तथा कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे.

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