
मंडलेश्वर (निप्र) ग्राम लाड़वी के इशाकपुरा में अस्थाई रूप से मजदूरी करने आए ग्राम टेकी पटेलपुरा थाना बाग तहसील कुक्षी जिला धार निवासी दयाराम पिता नरसिंग भिलाला उम्र 32 वर्ष को मंडलेश्वर जिला अपार सत्र न्यायालय के तृतीयअपर सत्र न्यायाधीश मसूद एहमद खान ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह के अतिरिक कारावास की सजा भुगतना होगी।अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रकाश सोलंकी के अनुसार घटना दिनांक 19 नवंबर 2022 की है ग्राम लाड़वी के इशाकपुर में मजदूरी करने वाले धार जिले के निवासी दयाराम पिता नरसिंग ने अपनी पत्नी की गला दबाकर तलाई में डुबोकर हत्या की थी।दयाराम का उसकी पत्नी से एक माह से विवाद चल रहा था।घटना के दिन सुबह 9 बजे दयाराम अपनी पत्नी और उसकी भतीजी (साले की लड़की) को लेकर अपनी बाइक से महेश्वर बस स्टैंड एक कियोस्क सेंटर पर पहुंचा और वहां से पैसे निकालने के बाद गोशाला के पीछे के रास्ते से लौटा उसके पीछे कुछ दूरी बनाकर उसका साला लखन और लखन की बुआ का लड़का भी बाइक से चल रहे थे।गोशाला के पीछे पहुंचने पर दयाराम का पत्नी से विवाद हुआ तो उसने पत्नी का गला पकड़कर घसीटते हुए पास की एक तलाई में ले गया जहां उसने पत्नी का गला दबाकर पानी में डूबो दिया महिला की चीख पुकार सुनकर आस पास के खेत वाले और आरोपी के साले लखन और सुनील भी पहुंच गए जब मीनाक्षी को पानी से बाहर निकाला तब उसकी मृत्यु हो चुकी थी।इस घटना की थाना महेश्वर में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
