
-अमिलिया पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया प्रकरण पंजीबद्ध
नवभारत न्यूज
अमिलिया 14 फरवरी।सोन नदी जोगदहा क्षतिग्रस्त पुल से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होने के बाद भी पुल से रेत लोड़ कर परिवहन कर रहे 2 वाहनो को जप्त कर अमिलिया पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया।पुलिस अधीक्षक डॉ.रविन्द्र वर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में अमिलिया पुलिस ने जोगदहा क्षतिग्रस्त पुल सोन नदी भारी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत लोड़ कर परिवहन कर रहे 2 वाहन जप्त कर वाहन चालको के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के अनुसार
दिनांक 13 फरवरी 2025 की दरमियानी रात गस्त के दौरान अमिलिया पुलिस को जरिये मुखविर सूचना मिली कि सोन नदी जोगदहा क्षतिग्रस्त पुल जो भारी वाहन आवागमन प्रतिबंधित पुल है से कुछ भारी वाहन रेत लोड़ कर निकलने की फिराक में है। रात्रिगस्त अधिकारी द्वारा सूचना से थाना प्रभारी अमिलिया को अवगत कराया जाकर हमराही स्टॉफ के साथ जोगदहा पुल के पास पहुंचे तो देखा कि बहरी तरफ से दो भारी वाहन क्षतिग्रस्त पुल पार कर आ रहे थे जिनको बारी -बारी से रूकवा कर देखा गया तो सभी में रेत लोड़ थी जिनके संबंध में कागजात की मांग की गई तो दिखाये जो टीपी में रेही गोपद नदी से लोड़ खनिज रेत रूट बहरी, सीधी, अमिलिया, हनुमना, मऊगंज देवतालाब, रीवा लेख होना पाया गया जबकि अनुविभागीय अधिकारी सिहावल के आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2024 के माध्यम से बहरी- हनुमना मार्ग पुरानी पुल का स्लेब क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बंद कर दिया गया था एवं निर्धारित शर्तो के आधार पर सिर्फ लाईट मोटर व्हीकल एवं पैदल यात्रियों के आने जाने की अनुमति प्रदाय की गई थी। भारी वाहन प्रतिबंधित पुल होने के बाद भी जान माल को जोखिम में डालकर उक्त पुल पार करना उपर्युक्त वाहन चालको का कृत्य बीएनएस. की धारा 223 का अपराध पाये जाने पर अपराध कायम कर 2 हाईवा रेता भरा हुआ जप्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है।उपर्युक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राजेश पाण्डेय, सउनि उग्रभान मिश्रा, आरक्षक संदीप चतुर्वेदी एवं संदीप गुर्जर का सराहनीय योगदान रहा।
