प्रकरण में समझौता करने की धमकी, आरोपित के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत टेस्टिंग रोड के सामने एक बुजुर्ग को बदमाश ने रोककर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में समझौता करने की धमकी दी साथ ही गवाही देने पर बेटी का अपहरण करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।
पुलिस के मुताबिक हरे कृष्ण पाण्डेय पिता रामहित पाण्डेय 56 वर्ष निवासी न्यू कंचनपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सन् 2022 में आरोपी शशिकांत शर्मा श्रीमती कीर्ति शर्मा एवं मुन्ना शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज हुआ था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें उसकी गवाही हो चुकी है। अन्य पीडि़त गवाह सुश्री श्रुति पांडेय एवं श्रीमती सुशीला पांडेय की गवाही 17 फरवरी 25 को होना है। दोपहर दो बजे जब हरे कृष्ण अपने बच्चे को स्कूल लेने जा रहे था, तो रास्ते में टेस्टिंग रोड के सामने अचानक शशिकांत शर्मा सामने आ गया और उसकी गाड़ी के सामने गाडी बाइक को रोक लिया और धमकाने लगा। बोला कि अगर प्रकरण वापस नहीं लिया तो बेटी का अपहरण कर लेंगे। साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।