झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जि़ला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 9. फरवरी को आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ब मंेें प्रातः पिटोल-कुंदनपुर मार्ग पर रोड़ गश्त के दौरान दो संदिग्ध वाहन दिखे जिसे आबकारी टीम द्वारा पीछा करके घेराबंदी कर ग्राम नांगनखेडी में रोका मौके से दोनो वाहनो के चालक वाहनों को तलाई में छोड़कर फरार हो गये, वाहनो की तलाशी लेने पर महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-13-झेडएन-4251 से माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 86 पेटी (कुल- 1032 बल्क लीटर) एवं दूसरी महिंद्रा बोलेरो पिकअप बिना नंबर से गोवा एवं रॉयल सिलेक्ट व्हिस्की की कुल 152 पेटी (1322.28 बल्क लीटर) जप्त की। मोैके से फरार अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36, 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई। उक्त जप्त कुल मदिरा 238 पेटी (2354.28 बल्क लीटर) का अनुमानित बाजार मूल्य 12 लाख 54 हजार 780 रूपये एवं वाहनों का मूल्य 16 लाख 50 हजार इस प्रकार शराब व वाहनों का कुल मूल्य 29 लाख 4 हजार 7840 रूपयें है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, प्रेमसिंह परमार एवं जिले के समस्त कार्यपालिक स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। विभाग के अनुसार जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
9 झाबुआ-2- जप्त शराब के साथ आबकारी टीम